कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने 30 सितंबर को सैक्रामेंटो में कार्यस्थल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल से जुड़े कई कानूनों पर हस्ताक्षर किए। इनके तहत कर्मचारियों को नौकरी से निकालने या दंडित करने के फैसलों में मानवीय निगरानी जरूरी होगी और कार्यस्थल की निगरानी पर सीमाएं लगेंगी। गवर्नर कार्यालय और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, एआई या दूसरी स्वचालित तकनीक से सामूहिक छंटनी, स्थानांतरण या बंदी होने पर नियोक्ताओं को उसका खुलासा भी करना होगा।
सीनेट विधेयक SB 947 किसी कर्मचारी को निकालने या अनुशासनात्मक दंड देने के लिए केवल स्वचालित निर्णय प्रणाली पर निर्भर रहने से रोकता है। प्रणाली फैसले में मदद करे तो किसी व्यक्ति को उसकी समीक्षा और पुष्टि करनी होगी तथा प्रभावित कर्मचारी को इसके इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। विधेयक पेश करने वाले राज्य सीनेटर जेरी मैकनर्नी ने कहा कि श्रम आयुक्त, अटॉर्नी जनरल और स्थानीय अभियोजक इसका अनुपालन करा सकते हैं।
अलग कानून SB 951 कुछ सामूहिक छंटनी, स्थानांतरण और बंदी की अनिवार्य सूचनाओं में तकनीक के कारण गई नौकरियों का विवरण जोड़ता है। AB 1883 ऐसे एआई आधारित निगरानी उपकरणों को सीमित करता है जो तंत्रिका संबंधी डेटा जुटाते हैं या कर्मचारी की भावनात्मक स्थिति का अनुमान लगाते हैं। AB 1331 कार्यस्थल के शौचालयों में निगरानी पर प्रतिबंध लगाता है। गवर्नर ने इन चारों विधेयकों को बुधवार को हस्ताक्षर किए गए उपायों में सूचीबद्ध किया।
कैलिफोर्निया के श्रमिक संघों के महासंघ ने इन नियमों का समर्थन किया। उसकी अध्यक्ष लोरेना गोंजालेज ने कहा कि कर्मचारियों ने फैसलों में इंसानों की भागीदारी और निगरानी की सीमाएं मांगी थीं। न्यूसम ने कहा कि तकनीक से अवसर बढ़ने चाहिए, लेकिन कर्मचारियों और उनके परिवारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये समर्थकों के घोषित उद्देश्य हैं; इन्हें कार्यस्थलों में पहले से आए बदलाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
गवर्नर कार्यालय के अनुसार, नए कानून कैलिफोर्निया के व्यापक एआई ढांचे में जुड़ते हैं, जिसमें उन्नत प्रणालियों के स्वतंत्र मूल्यांकन के हालिया उपाय भी हैं। न्यूसम ने राज्य एजेंसियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का इस्तेमाल जारी रखने का आदेश भी दिया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उन्होंने अतिरिक्त एआई उपायों के लिए विशेष विधायी सत्र की संभावना खुली रखी। अब नियोक्ताओं और प्रवर्तन एजेंसियों को नए कार्यस्थल नियम लागू करने होंगे।
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