होम पर वापस जाएं कनाडा में मृत्यु के लिए चिकित्सा सहायता के अग्रिम अनुरोध का प्रस्ताव, केवल मानसिक बीमारी पर रोक बनी रहेगी स्वास्थ्य

कनाडा में मृत्यु के लिए चिकित्सा सहायता के अग्रिम अनुरोध का प्रस्ताव, केवल मानसिक बीमारी पर रोक बनी रहेगी

प्रकाशित 28 अक्टूबर 2026 0 दृश्य

कनाडा ने 27 अक्टूबर को विधेयक सी-41 पेश किया, जो मृत्यु के लिए चिकित्सा सहायता के अग्रिम अनुरोध की अनुमति देगा और केवल मानसिक बीमारी के आधार पर पात्रता का प्रस्तावित विस्तार रोकेगा। सरकार और कैनेडियन प्रेस के अनुसार, न्याय मंत्री शॉन फ्रेजर ने ओटावा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह अभी कानून नहीं बना है।

सरकार के अनुसार, ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त वयस्क पहले सहमति दे सकेंगे जिसके कारण आगे निर्णय लेने की क्षमता खत्म होने की आशंका हो। उसने अल्जाइमर का उदाहरण दिया। अग्रिम अनुरोध से मृत्यु के लिए सहायता अपने आप नहीं मिलेगी: प्रक्रिया पर विचार करते समय भी पात्रता और सुरक्षा की शर्तें लागू होंगी।

विधेयक में लगातार असहनीय पीड़ा, जिसे उचित उपायों से दूर नहीं किया जा सके, और दो स्वतंत्र चिकित्सकों या अधिकृत नर्स प्रैक्टिशनरों की सहमति आवश्यक है। अनुरोध स्वैच्छिक होना चाहिए। प्रस्तावित पाठ के तहत शब्दों, आवाजों या इशारों से स्पष्ट इनकार या विरोध होने पर प्रक्रिया रुक जाएगी और उस अनुरोध का उपयोग अमान्य हो जाएगा।

प्रस्ताव उन लोगों के लिए 17 मार्च 2027 को निर्धारित विस्तार भी रोकेगा जिनकी एकमात्र मूल स्वास्थ्य समस्या मानसिक बीमारी है। सरकार ने सुरक्षित और एकरूप आकलन से जुड़ी अनसुलझी चिंताओं का उल्लेख किया। न्याय विभाग के अनुसार, संयुक्त संसदीय समिति ने जून में यह रोक अनिश्चितकाल तक बनाए रखने की सिफारिश की थी।

प्रस्ताव से सहमति को लेकर चिंताएं उठी हैं। रॉयटर्स के अनुसार, इन्क्लूजन कनाडा की मुख्य कार्यकारी क्रिस्टा कार अपनी मृत्यु के लिए व्यक्ति की सहमति को बुनियादी सुरक्षा मानती हैं और इसे हटाने का विरोध करती हैं। फ्रेजर का कहना है कि ढांचा पूर्व इच्छाओं का सम्मान करते हुए निर्णयों को स्वैच्छिक और बाहरी दबाव से मुक्त रखेगा।

कानून बनने से पहले संसद को बदलाव मंजूर करने होंगे। सरकार के अनुसार, इसके बाद प्रांत और क्षेत्र तय करेंगे कि अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में अग्रिम अनुरोध उपलब्ध कराएं या नहीं। विधेयक स्थानीय विधायी ढांचे और अनुरोधों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की मांग करता है, इसलिए क्रियान्वयन केवल संघीय मंजूरी पर निर्भर नहीं होगा।

स्रोत: Department of Justice Canada: https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2026/10/canada-moves-to-allow-advance-requests-for-maid-with-rigorous-safeguards.html ; Parliament of Canada, Bill C-41: https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/45-1/bill/C-41/first-reading ; The Canadian Press via CityNews: https://vancouver.citynews.ca/2026/10/27/liberals-set-to-table-bill-restricting-access-to-maid-in-cases-of-mental-illness/ ; Reuters via AOL: https://www.aol.com/articles/canada-introduces-bill-allow-people-152929000.html

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