पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जब एक अदालत ने उन्हें मूल्यवान राज्य उपहारों को अवैध रूप से रखने और बेचने का दोषी पाया।
यह फैसला विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी के उच्च सुरक्षा वाले आदियाला जेल में सुनाया, जहां 72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से हिरासत में हैं। यह मामला सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा आधिकारिक यात्राओं के दौरान खान को दी गई लक्जरी घड़ियों से संबंधित है।
अभियोजकों ने तर्क दिया कि खान और उनकी पत्नी ने राज्य से भारी छूट पर घड़ियां खरीदीं, जो तोशाखाना को नियंत्रित करने वाले पाकिस्तान के उपहार नियमों का उल्लंघन है।
दंपति को पाकिस्तान की दंड संहिता के तहत विश्वासघात के लिए 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत अतिरिक्त सात साल की सजा मिली। इससे छह अलग-अलग भ्रष्टाचार मामलों में खान की कुल जेल की सजा 65 साल हो गई।
खान की राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ने फैसले को "इतिहास का काला अध्याय" बताया। खान ने लगातार सभी मामलों में किसी भी गलत काम से इनकार किया है।
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने खान की कैद को अमानवीय बताया है। खान 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे।
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